Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana: मध्य प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई “Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana” का उद्देश्य गरीब, विकलांग और बेघर नागरिकों का समर्थन करना है। इस कार्यक्रम में बुजुर्गों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से वंचित आबादी सहित व्यक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह महिलाओं से लेकर बच्चों तक व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है।
मध्य प्रदेश में इस Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana का प्राथमिक लक्ष्य निराश्रित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यह सुनिश्चित करना कि वे दूसरों पर भरोसा किए बिना अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। इस आर्टिकल में हम इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आर्टिकल के अंत तक आपके मन में इसके बारे में कोई संदेह नहीं रहेगा।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर कमजोर आबादी को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना नामक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। यह पहल विभिन्न लाभ प्रदान करती है:
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति।
- 6 से 18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चे, जिन्हें शैक्षिक प्रोत्साहन मिलता है।
- 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, जिन्हें पेंशन सहायता प्राप्त होती है।
एमपी समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को 600 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी, जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय भलाई को बढ़ाना है। राज्य सरकार इस पेंशन राशि को हर महीने सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। इस पेंशन का लाभ उठाकर जरूरतमंद लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने से आजादी मिलेगी। MP Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana 2023 Key Highlights
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana 2023 Key Highlights | |
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लांच डेट | August 18, 1981 |
संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। |
कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पेंशन राशि | Rs 600 Monthly |
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आगे लिमिट | 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति। 6 से 18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चे, जो शैक्षिक प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाएं। |
Banffcarets संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | बुजुर्ग नागरिक, विकलांग व्यक्ति, विधवाएँ और तलाकशुदा महिलाएँ |
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना डिपार्टमेंट | सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग |
व्यापक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना मोड दैट ऐप | Offline and Online Both |
संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर | 0755-2700800 |
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana Objective
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने का मध्य प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य राज्य में ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वे स्वयं आय उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे दूसरों पर निर्भर हैं। बाहरी सहायता पर उनकी निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार इन निराश्रित व्यक्तियों को 600 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और अधिक आत्मनिर्भर और आरामदायक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना है।
Benefits of Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana
मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मुख्य पहलू और लाभ नीचे दी गई सूची में दिए गए हैं।
- यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में रहने वाले गरीब, बुजुर्ग, विकलांग और तलाकशुदा महिलाओं तक अपना लाभ पहुंचाता है।
- सभी पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार से सीधे 600 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
- शैक्षिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे भी योजना में शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग इस पहल के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
- तलाकशुदा और विधवा महिलाएं इस योजना के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- यह योजना निराश्रित व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है।
- बुजुर्ग नागरिक, विकलांग व्यक्ति, विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं अब अपनी जरूरतों को स्वतंत्र रूप से पूरा कर सकती हैं।
- इच्छुक लाभार्थी एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Eligibility Criteria Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए, आपको सबसे पहले संपूर्ण पात्रता मानदंड की जांच करनी होगी। यहां समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पूरी सूची दी गई है जो इसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए।
- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्ति जो निराश्रित हैं।
- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाएँ (जिन्हें “कल्याणी” कहा जाता है) जो आयकर का भुगतान नहीं करती हैं।
- 50 वर्ष और उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं जो आयकरदाता नहीं हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 18 से 59 वर्ष की परित्यक्त महिलाएं।
- 6 से 18 वर्ष की आयु के विकलांग व्यक्ति जिनकी विकलांगता 40% या अधिक है और आयकरदाता नहीं हैं।
- वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
Category | Age Range | Occupation Criteria | Additional Conditions |
Aged Destitute | 60 years or more | None | None |
Welfare Women | Up to 18 years | Not a government employee/ officer | None |
Kalyani | 18 years or older | Not receiving family pension | None |
Abandoned Women | 18 to 59 years | Living below the poverty line (with certification) | None |
Disabled Education Incentive | 6 to 18 years | Disability of 40% or more | None |
Disabled Individuals | 18 years or older | Disability of 40% or more | Not a government employee/ officer, not receiving family pension |
Old Age Home Residents | 60 years or more | None | None |
Documents Required Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता मानदंड की जाँच करने के बाद। आवेदन पत्र भरते समय सभी दस्तावेज साथ में होने जरूरी हैं ताकि आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें।
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड या गरीबी या गरीबी दर्शाने वाला प्रमाण पत्र।
- आयु की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र।
- विकलांगता प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
- कल्याण या परित्याग का प्रमाण पत्र.
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana Application Process
आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामित अधिकारी के कार्यालय, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र पर जमा कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आवेदकों के पास पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प है।
प्रसंस्करण और सत्यापन:
पूर्ण आवेदन जमा करने पर, कार्यालय आवेदक को एक पावती जारी करेगा।
जमा किए गए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आवेदनों की जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय या वार्ड कार्यालय द्वारा जांच की जाएगी।
समीक्षा और परिणाम:
यदि जांच के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, और आवेदक को कारण बताते हुए लिखित सूचना प्राप्त होगी। अस्वीकृत आदेश अभिलेखों में संधारित किया जायेगा।
ऐसे मामलों में जहां जांच के बाद दस्तावेज सही पाए जाते हैं, पेंशन आवेदन स्थापित नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।
अनुमोदन और संवितरण:
एक बार पेंशन स्वीकृत हो जाने पर लाभार्थी का नाम उसी माह जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, शहरी निकाय या वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन प्रस्ताव में जोड़ दिया जाएगा। अनुमोदित आदेश का दस्तावेजीकरण किया जाएगा.
पेंशन राशि निदेशालय द्वारा सुविधाजनक एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से, उस महीने से शुरू करके, हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक बचत खाते में जमा की जाएगी।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana Apply Offline
ऑफ़लाइन आवेदन करते समय, यहां वे चरण दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा। किसी भी संदेह के मामले में, आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद में जाएँ।
- इसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आपको आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म पूरा करना होगा। आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक गलती से अधिकारियों द्वारा आपका फॉर्म अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र जमा करें और संबंधित कार्यालय से पावती रसीद प्राप्त करें।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana Apply Online
- आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल वेबसाइट पर जाकर शुरुआत करें।
- वेबसाइट पर एक बार होमपेज प्रदर्शित होगा।
- होमपेज पर “सामाजिक सुरक्षा पेंशन और वित्तीय सहायता योजनाएं” विकल्प ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर निर्देशित किया जाएगा।
- इसके बाद, “पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपने जिले और स्थानीय निकाय जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाएगा।
- आवश्यकतानुसार अपनी समग्र सदस्य आईडी दर्ज करें।
- अब, “पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भरें, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है।
- आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अनुसार मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- अंत में, आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए “सबमिट” विकल्प पर क्लिक करें।
इन चरणों का पालन करके आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Samagra Samajik Suraksha Pension Yojana Status Check
अपने आवेदन पत्र की स्थिति जांचने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल वेबसाइट पर जाएं।
- एक बार वेबसाइट के होमपेज पर, “एमपी समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना” पर जाएँ।
- होमपेज पर “पेंशन स्वीकृति स्थिति” विकल्प देखें और उस पर क्लिक करें।
- आपको एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।
- इस पेज पर अपनी समग्र आईडी प्रदान करें।
- “विवरण दिखाएँ” विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके आवेदन पत्र की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
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