RTI Application Form PDF: आर. टी. आई. ( जन सूचना अधिकार फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड ) RTI का फुल फॉर्म Right To Information Act है. इस जन सूचना अधिकार कानून को वर्ष 2005 में लागू किया गया. जिसके तहत देश का कोई भी नागरिक सरकार की व्यवस्थाओं एवं योजनाओ की जानकारी प्राप्त कर सकता है.
व्यवस्थाओं एवं योजनाओ का मतलब- लोक निर्माण की जानकारी, सार्वजानिक कार्यों की समीक्षा, पंचायतीराज कार्य विवरण, नगर पंचायत कार्य समीक्षा, महानगर विकास योजना समीक्षा आदि.
RTI Application Form PDF Download
फ्रेंड्स, यदि आप किसी की RTI के तहत जांच कराना चाहते है तो उसके लिए RTI Application Form PDF की आवश्यकता होती है. यदि आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते है तो आप सही जगह पर है. इस आर्टिकल में हम आपके साथ RTI Application Form PDF Form Download पश्चात यह भी बताएँगे कि इस पीडीऍफ़ फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसको कैसे भरना है और इसको कहाँ जमा करना है?
साथ ही साथ आपको यह भी बताएँगे कि RTI के तहत आपको पूरी सूचना कैसे मिलेगी और यदि नहीं मिल पति है तो आपको क्या करना है ? इसलिए आपसे निवेदन है इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिससे आपको सारी चीज़ सही से समझ आ सकें.
पीडीऍफ़ नाम | आर.टी.आई. एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ |
पीडीऍफ़ उद्देश्य | किसी विभाग एवं सरकारी कार्यों समीक्षा एवं जाँच के लिए आवेदन करना |
अप्लाई मोड | ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ( दोनों ) |
केटेगरी | Get All PDF |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://rtionline.gov.in/ |
RTI Application Form PDF | Download |
RTI- जन सूचना अधिकार कानून 2005 क्या है?
Right To Information Act 2005: RTI कानून को 2005 में लागू किया गया था. जिसमे एक आम जन मानस को यह अधिकार दिया गया कि वह पंचायत से लेकर संसद तक किसी भी नेता, अधिकारी, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक के कार्यालयों की जानकारी इस RTI कानून के तहत मांग सकता है.
इस जानकारी एंड सूचना को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले RTI Application Form PDF Form के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन करना होगा. इसके बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्रशाशन के कार्यालय में नियुक्त हुए लोक सूचना अधिकारी को आप लोगो के द्वारा भरे गए RTI Application Form PDF Form का जवाब देना होता है.
How To Apply Online
आरटीआई आवेदन पत्र – ऑनलाइन प्रक्रिया यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है, जो प्रथम अपीलीय अधिकारियों के विवरण पर सूचना की त्वरित खोज के लिए नागरिकों को एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करता है।
- 1: उस विभाग की पहचान करें जिससे आप जानकारी चाहते हैं। कुछ विषय राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरणों जैसे नगरपालिका प्रशासन/पंचायत के दायरे में आते हैं, जबकि अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आरटीआई आवेदन पत्र की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://rtionline.gov.in पर जाएं
- 2: सफेद कागज की एक शीट पर या आरटीआई आवेदन पीडीएफ डाउनलोड करें। आप जन सूचना अधिकारी से इसे लिखित रूप में देने के लिए भी कह सकते हैं
- 3: आवेदन को राज्य/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। जिस कार्यालय से आप जानकारी चाहते हैं उसका नाम और पूरा, सही पता लिखें। अपनी विषय पंक्ति में स्पष्ट रूप से ‘आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगना’ का उल्लेख करें
- 4: अपने अनुरोध को विशिष्ट, विस्तृत प्रश्नों के रूप में बताएं, और आपके अनुरोध की अवधि/वर्ष का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो तो दस्तावेजों या दस्तावेजों के अर्क के लिए पूछें। दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को रुपये का भुगतान करना होगा।
- 5: रुपये का भुगतान करें। 10 याचिका दायर करने के लिए। यह नकद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या कोर्ट फीस स्टैंप के रूप में किया जा सकता है। आवेदन पर मुहर लगी होनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी
- 6: अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता प्रदान करें और आवेदन पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। तिथि और अपने शहर का नाम डालें चरण
- 7: आवेदन की एक फोटोकॉपी लें और भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखें। अपना आवेदन डाक द्वारा भेजें या व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभाग को सौंप दें। पावती प्राप्त करना न भूलें
- 8: कानून के अनुसार जानकारी 30 दिनों में प्रदान की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप अपील दायर कर सकते हैं। प्रथम अपील विभाग के नाम और पते के साथ ‘अपीलीय प्राधिकारी’ को संबोधित की जानी चाहिए।
अपीलीय प्राधिकारी को अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर वापस करना अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी उत्तर देने में विफल रहता है, तो आगे की अपीलें सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य/केंद्रीय सूचना आयोग के पास होंगी।
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